चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की राहत, 10 अक्टूबर शाम तक जेल लौटने का आदेश
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को अंतरिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने मंगलवार को उन्हें 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम राहत प्रदान की।
शरजील इमाम ने नई दिल्ली और बिहार में अपने दो चचेरे भाइयों की शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। अदालत ने 50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की एक जमानत (श्योरिटी) जमा करने की शर्त पर राहत दी।
अदालत को बताया गया कि 4 अक्टूबर को दिल्ली और 7 अक्टूबर को सासाराम, बिहार में शादी के कार्यक्रम हैं। दिल्ली पुलिस ने भी शादी की तारीखों की पुष्टि की। हालांकि, विशेष लोक अभियोजक अनुरुद्ध मिश्रा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं।
अदालत के आदेश के अनुसार शरजील इमाम 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर की शाम तक जेल से बाहर रहेंगे। उन्हें 10 अक्टूबर की शाम जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। यह उनकी अंतरिम जमानत के लिए दूसरी याचिका थी।
