दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान, करीब तीन फीट हिस्सा और एक दुकान हटाने पर बनी सहमति
इंदौर, एजेंसी उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े निर्माण विवाद को लेकर सोमवार को बांदा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद का समाधान हो गया। समझौते की शर्तों पर सहमति बनने के बाद न्यायालय ने उसे स्वीकार करते हुए संबंधित याचिका का निस्तारण कर दिया।
मामला शाही मस्जिद से जुड़े निर्माण को लेकर सामने आया था। निर्माण को लेकर विवाद बढ़ने के बाद संबंधित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से विवादित निर्माण के करीब साढ़े नौ फीट हिस्से को हटाने की मांग की गई थी।
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों के बीच विस्तार से बातचीत हुई। पक्षकारों ने अदालत के सामने आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकालने का प्रस्ताव रखा। चर्चा के बाद दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए।
समझौते के तहत अब विवादित हिस्से में करीब तीन फीट भाग और एक दुकान को हटाया जाएगा। दोनों पक्षों की सहमति के बाद न्यायालय ने समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति को आधार मानते हुए विवाद को समाप्त करने का रास्ता साफ किया। इस फैसले के बाद निर्माण को लेकर चल रहा विवाद आपसी समझौते के जरिए खत्म हो गया।
अदालत में समझौता होने के बाद अब संबंधित पक्षों को तय शर्तों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। इस मामले में पहले विवादित निर्माण के बड़े हिस्से को हटाने की मांग की गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान हुई बातचीत के बाद दोनों पक्ष सीमित हिस्से को हटाने पर सहमत हुए।

