नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने निर्यात किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (ATF) पर उत्पाद शुल्क की दरों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की बुधवार देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक, नई दरें 16 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं। निर्यात वाले डीजल और ATF पर उत्पाद शुल्क सात-सात रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है, वहीं पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। अधिसूचना के अनुसार, निर्यात होने वाले पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) चार रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल पर SAED 8.50 रुपये से बढ़ाकर 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन पर 7.50 रुपये से बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। निर्यात होने वाले पेट्रोल, डीजल और ATF पर उत्पाद शुल्क की हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है, जिसे विंडफॉल टैक्स भी कहा जाता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव और डॉलर की तुलना में रुपये की विनिमय दर में बदलाव के अनुसार शुल्क में परिवर्तन किया जाता है, ताकि निर्यातकों को नुकसान भी न हो और अत्यधिक लाभ की स्थिति भी न बने, क्योंकि ऐसी स्थिति में निर्यातक अचानक निर्यात बढ़ा सकते हैं, जिससे घरेलू आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा रहता है।