देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) आज से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। यह निर्णय भाजपा द्वारा 2022 के विधानसभा चुनावों में किए गए वादे के अनुरूप लिया गया है।

राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अधिनियम के तहत नियमों की स्वीकृति और अधिकारियों के प्रशिक्षण शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग, और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव करने वाले सभी व्यक्तिगत नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। यह कानून समाज में समानता लाएगा और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगा।”

यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत, गोद लेने, और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत नागरिक कानूनों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर अधिनियम के तहत नियमों का अनावरण किया और एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया।

गृह सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों और पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और संगठित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।