मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) (एजेंसी):
मुरादाबाद जिले की सांसद-विधायक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान की अपील खारिज कर दी है। यह अपील 2008 में छजलैट थाना क्षेत्र में यातायात अवरुद्ध करने के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर की गई थी।
मामला और सजा का विवरण
पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2008 में छजलैट पुलिस थाने के बाहर सड़क जाम करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने उन्हें दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया था।
अदालत का फैसला
विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि सांसद-विधायक अदालत (एडीजे-5) ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आजम खान की अपील खारिज कर दी। अदालत ने बृहस्पतिवार को 13 फरवरी 2023 को दिए गए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया।
जेल में बंद हैं आजम खान
आजम खान वर्तमान में सीतापुर जेल में बंद हैं। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील अन्य अदालतों में विचाराधीन है।
यह मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सार्वजनिक अव्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया के अनुपालन से संबंधित है।