छह करोड़ 41 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली के आदेश पर भी अंतरिम रोक, अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को
प्रयागराज, संवाददाता। सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नगर मजिस्ट्रेट की ओर से छह करोड़ 41 लाख रुपये का हर्जाना वसूलने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। नगर मजिस्ट्रेट की ओर से मस्जिद कमेटी से छह करोड़ 41 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में वसूलने का आदेश जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर भी रोक लगा दी है।
मामला सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विवादित मस्जिद के ध्वस्तीकरण से जुड़ा है। विवादित निर्माण सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और अदालती फैसलों से जुड़ा हुआ है।
जानकारी के अनुसार, मार्च 2025 में बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय संयोजक विकास त्यागी की शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू की थी। जांच में कलेक्ट्रेट की 315 वर्ग मीटर जमीन (खसरा संख्या 539) पर बने उक्त ढांचे को अवैध बताया गया था।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
