सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार निखिल वागले को भी 17 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहने को कहा

नई दिल्ली। एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत को 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने पत्रकार निखिल वागले को भी उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने को कहा है।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका से जुड़ी टिप्पणियों के संदर्भ में दायर अवमानना याचिका से संबंधित है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने बुधवार को दोनों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से दायर आपराधिक अवमानना याचिका से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एसोसिएशन ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की लिखित सहमति मिलने के बाद याचिका दायर की थी।

अदालत ने संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से और निखिल वागले को वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले में आगे की सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी।