ग्राम प्रधान संतोष यादव समेत पांच आरोपी हत्या के मुकदमे में दोषमुक्त

आज का चौपाल | संवाददाता, फतेहपुर।

फतेहपुर। हत्या के एक मामले में गवाहों के बयानों में भिन्नता और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने ग्राम प्रधान संतोष यादव समेत पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-10 की न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया।

2021 में दर्ज कराया गया था मुकदमा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हथगांव थाना क्षेत्र के चकगौअच गांव निवासी अनीता देवी पत्नी गोपाल ने 30 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम प्रधान संतोष यादव, उनके दोनों भाई अखिलेश और उमेश तथा धनपति देवी व रामसिंह उर्फ दौलत ने 29 अगस्त 2021 को उनके पति गोपाल के साथ लाठी-डंडों और खुरपी से मारपीट की थी। आरोप के मुताबिक, घायल गोपाल की इलाज के दौरान 15 सितंबर 2021 को मौत हो गई थी।

बचाव पक्ष ने साक्ष्यों पर उठाए सवाल

मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी और मृतक के ओम नर्सिंग होम में भर्ती होने से संबंधित तथ्यों को अदालत के सामने रखा गया। बचाव पक्ष ने यह दलील भी दी कि शिकायतकर्ता ने अपने पुत्र कमलेश के खिलाफ लंबित दुष्कर्म के मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने के उद्देश्य से आरोपियों को झूठा फंसाया है।

मेडिकल दस्तावेज और चिकित्सकों के बयान पेश

बचाव पक्ष की ओर से मेडिकल दस्तावेजों के साथ इलाज करने वाले चिकित्सकों के बयान भी प्रस्तुत किए गए। गवाहों के बयानों में सामने आई भिन्नता और चिकित्सा संबंधी साक्ष्यों सहित उपलब्ध तथ्यों पर अदालत ने विचार किया। मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अजीत सिंह राठौर और अंशुमान सिंह चौहान ने पैरवी की।

सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अपर जिला जज कोर्ट संख्या-10, फतेहपुर ने ग्राम प्रधान संतोष यादव समेत पांचों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अदालत के इस फैसले के साथ मामले में आरोपियों को राहत मिली।