कराची (एजेंसी):
पाकिस्तान की संघीय राजधानी की एक जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के मामले में दोषी ठहराया।

जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने इमरान खान को 14 साल की सजा और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। इमरान खान पर 10 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा
जुर्माना न भरने की स्थिति में इमरान खान को छह महीने और बुशरा बीबी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालती कार्यवाही और गिरफ्तारी
अभियोजक जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की टीम न्यायाधीश द्वारा फैसले की घोषणा के समय अदियाला जेल में मौजूद थी। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों के अनुसार, अदियाला जेल में उनकी कोठरी पहले से तैयार थी।

आरोप और दोष सिद्धि
फैसले के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्ट आचरण और सत्ता के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराया गया है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया है।

यह फैसला पाकिस्तान के राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है।